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35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार

दिनांक : 01/12/2018 - | सेक्टर: सरकारी

ऐसे निरश्रित महिला जिनके पति की मृत्यु हो गयी है से पुर्नविवाह करने पर 11000/- रू0 प्रति लाभार्थी दम्पत्ति को एक बार पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है।

पात्रता की शर्ते/ आवश्यक दस्तावेज:

  • पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
  • विधवा विवाह समाज की रीतियों के अनुसार का प्रमाण पत्र ।
  • पति और पत्नी का फोटो ।
  • पति एवं पत्नी का आधार कार्ड की छायाप्रति।
  • पति का तात्पर्य ऐसे पुरूष से है जो विधवा से विवाह करते समय अविवाहित हो।
  • 11000/- रू0 अनुदान के रूप में पति को एक बार स्वीकृत किया जाता है।
  • 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर विवाह के 01 वर्ष के अन्दर अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
  • वह आयकर दाता न हो।

अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल कल्याण पर जाये|

लाभार्थी:

यूपी के सभी नागरिक

लाभ:

मौद्रिक सहायता

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए उपर्युक्त वेबसाइटों पर जाएं। आवेदन करने के लिए कोई ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला जांच अधिकारी, विकास भवन भी जा सकता है।