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पति के मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजना

दिनांक : 06/12/2018 - | सेक्टर: सरकारी

पति के मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजना में 500/- रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जाती है |

पात्रता की शर्ते –

  1. निराश्रित विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए ।
  2. आवेदिका उ0प्र0 की स्थायी निवासी हो।
  3. आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो।
  4. आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से रू0 दो लाख से अधिक नही होनी चाहिए ।
  5. आवेदिाक को राज्य व केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।

नोट-

आवेदन आनलाइन किया जाना है, जिसके लिये लाभार्थी का आधार नम्बर, लाभार्थी का नाम राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थी का उम्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नम्बर एवं पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता होगी।

अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकासपर जाये|

लाभार्थी:

यूपी के सभी नागरिक

लाभ:

मौद्रिक सहायता

आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए उपर्युक्त वेबसाइटों पर जाएं। आवेदन करने के लिए कोई ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला जांच अधिकारी, विकास भवन भी जा सकता है।