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पेंशन योजना

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पति के मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजना

पति के मृत्युपरान्त निराश्रित पेंशन योजना में 500/- रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन पी0एफ0एम0एस0 के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जाती है | पात्रता की शर्ते – निराश्रित विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए । आवेदिका उ0प्र0 की स्थायी निवासी हो। आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो। आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से रू0 दो…

प्रकाशित तिथि: 07/12/2018
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