दहेज से पीडित महिलाओ को कानूनी एवं आर्थिक सहायता
दिनांक : 01/12/2018 - | सेक्टर: सरकारी
दहेज से पीडित महिलाओं को जिनके भरण-पोषण हेतु कोई आय का श्रोत न हो उन्हे मुकदमें की पैरवी हेतु 2500/- रू0 की एक मुश्तन सहायता दिये जाने का प्राविधान है एवं जब तक मुकदमा चलेगा तब तक 125/- प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।
पात्रता की शर्तें/आवश्यक दस्तावेज
- धारा 498/ I
- केस की छायाप्रति
- एफ0आई0आर0 की छायाप्रति
- तहसील द्रारा प्रदत्त आय प्रूमाण पत्र की कापी
- निवास प्रमाण-पत्र
- आधारकार्ड की छायाप्रति
- शासकीय संस्था में संवासिनी न हो
- शासन के अन्य विभाग से किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त कर रही हो
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो
- भारत का नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश में किसी जिले का निवासी हो
- सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण सम्बन्धित जॉच के उपरान्त जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल कल्याणपर जाये….
लाभार्थी:
उत्तर प्रदेश के नागरिक
लाभ:
मौद्रिक सहायता